New Tax Regime 2025: सरकार ने नई व्यवस्था के तहत कर ढांचे में संशोधन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा। प्रस्तावित बदलाव नवीनतम बजट का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य करों को कम करना और करदाताओं के हाथ में पैसा छोड़ना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे घरेलू खपत और बचत को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट का मतलब यह है कि 15 लाख रुपये कमाने वाले वेतनभोगी व्यक्ति को केवल शेष 3 लाख रुपये पर ही कर देना होगा? नहीं। छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए है। अधिक कर योग्य आय वालों को स्लैब-वार कराधान प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। केंद्रीय बजट 2025-26 के लाइव अपडेट यहां देखें यह स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है कि यहां उल्लिखित आय कर योग्य राशि है क्योंकि करदाताओं को नई व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये की अतिरिक्त मानक कटौती का भी लाभ मिलता है। व्यावहारिक रूप से, इससे छूट की सीमा बढ़कर 12,75,000 रुपये हो जाएगी। प्रस्तावित कर स्लैब